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सीएससी पर भी मिलेगा फसल बीमा का लाभ
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बाराबंकी। किसानों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यहां कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। अभी तक केवल बिना ऋण लेने वाले किसानों का ही बीमा सीएससी से होता था। किसान बैंक से प्रमाणपत्र लेकर किसी भी सीएससी से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ दिया जाता है। फसल का नुकसान होने पर 15 दिनों के भीतर बीमित क्षेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी प्रभावित किसानों की फसल का निर्धारण करती हैं। इसके बाद मुआवजा देने की कार्यवाही शुरू होती है।
किसान अब सीएससी पर भी अपना आधार कार्ड, बैंक खाते का ब्योरा, खसरा, खतौनी, फसल बोने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर और फसल संबंधी जानकारी देकर फसल बीमा करा सकते हैं। सीएससी के जिला प्रबंधक रवि वर्मा ने बताया कि किसान किसी भी सीएससी से अपनी फसल का बीमा बिना कोई अतिरिक्त चार्ज दिए करा सकते हैं। इससे बैंक की भागदौड़ से निजात मिलेगी।
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प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ दिया जाता है। फसल का नुकसान होने पर 15 दिनों के भीतर बीमित क्षेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी प्रभावित किसानों की फसल का निर्धारण करती हैं। इसके बाद मुआवजा देने की कार्यवाही शुरू होती है।
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किसान अब सीएससी पर भी अपना आधार कार्ड, बैंक खाते का ब्योरा, खसरा, खतौनी, फसल बोने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर और फसल संबंधी जानकारी देकर फसल बीमा करा सकते हैं। सीएससी के जिला प्रबंधक रवि वर्मा ने बताया कि किसान किसी भी सीएससी से अपनी फसल का बीमा बिना कोई अतिरिक्त चार्ज दिए करा सकते हैं। इससे बैंक की भागदौड़ से निजात मिलेगी।
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