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महिला के 11 हत्यारों को उम्रकैद

Wed, 31 Aug 2016 12:06 AM IST
Amar ujala Bureau
Amar ujala Bureau Updated Wed, 31 Aug 2016 12:06 AM IST
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women's murdered life prison
दो पक्षों के बीच सामूहिक बलवा, जानलेवा हमला व हत्या के मामले में एक पक्ष के 11 लोगों को उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दूसरे पक्ष के 10 आरोपियों को जानलेवा हमले के आरोप में 10 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माना भुगतना होगा।
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कोतवाली फतेहपुर के ग्राम बिलौली व इज्जतपुर के ग्रामीणों के बीच संघर्ष का यह मामला दिसंबर 2003 का है, जिसमें एक की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे। अभियोजन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि 12 दिसंबर 2003 को कोतवाली फतेहपुर के ग्राम इज्जतपुर निवासी ज्ञानू सिंह ट्रैक्टर से हजरतपुर भट्ठे से मिट्टी ला रहे थे तभी बिलौली बाजार के पास निकल रही जीप में ट्रैक्टर से खराेंच आ गई।
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इससे नाराज जीप चालक ट्रैक्टर चालक ज्ञान सिंह को मारने लगा। जिस पर इज्जतपुर के वीरेश, ओंकार सिंह समेत कई लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया। इस पर बिलौली बाजार कशमशुद्दीन, इलियास, जैनू आदि ने विरोध किया।
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दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को देख लेने की धमकी दी। दूसरे दिन ग्राम इज्जतपुर के बच्चों को बिलौली के ग्रामीणों ने रोक लिया। दोनों पक्ष लाठी डंडा, असलहा, बंदूक, हथगोला, तमंचा लेकर एक-दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे। दोनों पक्षों से 12 से अधिक लोग घायल हो गए।

स्कूली बच्चे व राहगीर किसी तरह जान बचाकर भागे। घटना में हामिदा पत्नी इसहाक की मौत हो गई थी। मामले में एक पक्ष की ओर से ग्राम इज्जतपुर निवासी वीरेश कुमार, महेश प्रसाद, रामसरन, राजेंद्र प्रसाद व राजेंद्र प्रसाद पुत्र राम प्रकाश, वंशी, रामबाबू, रामसागर, लालजी, राम नरेश व ख्ेातापुरवा मजरे सरैया निवासी कल्लूपासी व मंझगवा शरीफ के दिनेश वर्मा के खिलाफ बलवा जानलेवा हमला, हत्या समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

दूसरे पक्ष ने ग्राम बिलौली निवासी जाबिर, असलम, शमसुद्दीन, इलियास, मोल्हे, जैनु, शान मोहम्मद, जाकिर, जमालुद्दीन व फकीरे के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।


दोनों मामलों का ट्रायल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दयाराम की अदालत में चल रहा था। अपर सत्र न्यायाधीश ने एक पक्ष के सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड दूसरे पक्ष के सभी 10 आरोपियों को 10-10 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। एक पक्ष के आरोपी वंशी की मौत हो गई थी। 
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