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गैर इरादतन हत्या में तीन को उम्रकैद

Fri, 13 May 2016 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी Updated Fri, 13 May 2016 12:01 AM IST
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Three sentenced to life
11 साल से न्याय के ‌ल‌िए भटक रही है पीड़‌िता - फोटो : Demo
 रंजिश के चलते वृद्ध की गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयभान सिंह ने तीन आरोपियों का उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को 14-14 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया है। मामला कोतवाली हैदरगढ़ के ग्राम मानपुर मजरे अंसारी का है।  
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राज कुमार वर्मा ने बताया कि 5 फरवरी 2015 को ग्राम मानपुर मजरे अंसारी कोतवाली हैदरगढ़ निवासी लालता प्रसाद खेत में निराई कर रहे थे। तभी गांव के ही अंकित, आशू व ऋषि पुरानी रंजिश के चलते आ धमके।
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आरोपियों ने लालता प्रसाद की लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। शोर पर उसके भाई राम नेवाज बचाने दौड़े तो आरोपी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। आरोपियों की पिटाई से वृद्ध लालता प्रसाद की मौत हो गई।
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घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र शिवशंकर पांडे ने कोतवाली हैदरगढ़ मेें दर्ज कराई। गवाहों क बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयभान सिंह ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद व 14-14 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।
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