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तीन दुराचारियों को 20 साल की सजा

Sat, 15 Jul 2017 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी Updated Sat, 15 Jul 2017 11:56 PM IST
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Three miscreants punish 20 years
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मंदबुद्धि युवती से सामूहिक दुराचार के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) वीरभद्र ने तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि 16 जुलाई 2016 को असंद्रा थाना क्षेत्र के एक गांव की मंदबुद्धि युवती शाम को शौच के लिए गई थी। तभी थाना सफदरगंज के नसीर नगर निवासी संजय लोनिया व राम प्रकाश यादव तथा कोतवाली नगर के कटरा मोहल्ला अहिरन पुरवा निवासी राकेश यादव ने उसके साथ दुराचार किया था। पीड़िता किसी तरह घर आई और मां से पूरी बात बताई। पीड़िता आरोपियों को पहले से पहचानती थी। घटना के साक्षी ओम प्रकाश यादव व नानक शरण ने देखा।
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दूसरे दिन पीड़िता की मां ने घटना की रिपोर्ट असंद्रा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता का कलम बंद बयान विशेष अध्यापक व मानसिक रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति में कोर्ट में दर्ज कराया। न्यायालय में सुनाई के दौरान पीड़िता की मां (वादिनी) तथा चश्मदीद गवाह घटना से मुकर गए और अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। पीड़िता व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बयान के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सामूहिक दुराचार का दोषी करार दिया और उन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगया। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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