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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   ten years' imprisonment in Smuggling case

तस्करी के मामले में आरोपी को दस साल की कैद

Wed, 19 Aug 2015 11:25 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 19 Aug 2015 11:25 PM IST
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हेरोइन तस्करी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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भारत सरकार के लोक अभियोजक विजय कुमार टंडन ने बताया कि सीबीएन अधिकारी पीआर सरोना को मुखबिर से 14 फरवरी 2009 को हेरोइन तस्करी की सूचना मिली। जिस पर वह टीम के साथ थाना सफदरगंज के ग्राम चंदवारा के पास पहुंचे तभी नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। टीम को देखकर वह हाथ में लिए पोटली छोड़कर कर भाग गया। पोटली में 300 ग्राम हेरोइन पाई गई। विवेचना के दौरान थाना सफदरगंज के ग्राम कूंडी के प्रमोद वर्मा की पोटली होना पाया गया। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयशंकर मिश्रा ने आरोपी प्रमोद वर्मा को 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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