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हत्यारे पति व सास को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
Updated Wed, 06 Apr 2016 12:28 AM IST
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संतान नहीं होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति व सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि लखनऊ के थाना गोसाईगंज के ग्राम मटेरा निवासी मंशाराम ने अपनी बहन ममता की शादी वर्ष 1995 में लोनीकटरा के ग्राम फिरोजाबाद निवासी विनोद कुमार तिवारी के साथ की थी।
शादी के 11 वर्ष बाद भी ममता को कोई संतान नहीं हुई। जिसके चलते एक अगस्त 2006 को पति व सास ने ममता को जहर खिलाकर मार डाला। मंशाराम ने थाना लोनीकटरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गवाहों के बयान व दोनों पक्षाें की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने आरोपी पति विनोद कुमार तिवारी व सास रामप्यारी उर्फ सुशीला को उम्रकैद व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि लखनऊ के थाना गोसाईगंज के ग्राम मटेरा निवासी मंशाराम ने अपनी बहन ममता की शादी वर्ष 1995 में लोनीकटरा के ग्राम फिरोजाबाद निवासी विनोद कुमार तिवारी के साथ की थी।
शादी के 11 वर्ष बाद भी ममता को कोई संतान नहीं हुई। जिसके चलते एक अगस्त 2006 को पति व सास ने ममता को जहर खिलाकर मार डाला। मंशाराम ने थाना लोनीकटरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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गवाहों के बयान व दोनों पक्षाें की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने आरोपी पति विनोद कुमार तिवारी व सास रामप्यारी उर्फ सुशीला को उम्रकैद व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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