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दुराचारी को मिली उम्रकैद की सजा

Mon, 06 Jun 2016 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी Updated Mon, 06 Jun 2016 11:39 PM IST
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crime : life imprisonment
court - फोटो : Demo pic
 नाबालिग से दुराचार के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया है। जिसमें से साढे़ सात हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि कोतवाली देवा के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी दो अक्तूबर 2013 को खेत गई थी। लौटते समय गांव के ही अरमान ने उससे दुराचार किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराई थी।
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पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अरमान को उम्र कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।
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