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लैपटाप, मोबाइल चोरी के मामले में तीन साल की कठोर कैद
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद उपाध्याय ने लैपटॉप, मोबाइल चोरी के एक मामले में दोषी को तीन वर्ष की कठोर कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि 24 फरवरी 2015 को सतरिख बाईपास पर एसआई विश्वनाथ यादव अपने हमराहियों के साथ गश्त पर थे तभी शाम को बड़ेल की तरफ से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ गए आदमी ने अपना नाम फजल उर्फ फहीम निवासी बड़ेल कोतवाली नगर बताया।
उसकी तलाशी के दौरान झोले में तीन लैपटॉप, एक टेबलेट, पांच मोबाइल चोरी के बरामद हुए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सेशन जज ने अभियुक्त फजल उर्फ फहीम को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि 24 फरवरी 2015 को सतरिख बाईपास पर एसआई विश्वनाथ यादव अपने हमराहियों के साथ गश्त पर थे तभी शाम को बड़ेल की तरफ से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ गए आदमी ने अपना नाम फजल उर्फ फहीम निवासी बड़ेल कोतवाली नगर बताया।
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उसकी तलाशी के दौरान झोले में तीन लैपटॉप, एक टेबलेट, पांच मोबाइल चोरी के बरामद हुए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सेशन जज ने अभियुक्त फजल उर्फ फहीम को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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