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बाराबंकी: दिनदहाड़े हत्या में 24 साल बाद छह लोगों को उम्रकैद, मसौली के रोशनचक गांव में हुई थी घटना
Tue, 08 Sep 2026 09:02 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:02 PM IST
सार
युवक की हत्या व दो लोगों के हत्या के प्रयास की घटना में मंगलवार को अदालत का फैसला आया। अदालत ने छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 48-48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
मसौली के रोशन चक गांव में 24 साल पहले युवक श्रीपाल की हत्या व दो लोगों के हत्या के प्रयास की घटना में मंगलवार को अदालत का फैसला आया। अदालत ने छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 48-48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार रोशनचक मजरे सुल्तानपुर गांव निवासी संजय कुमार ने इस मामले की एफआईआर मसौली थाने में दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार 31 अक्तूबर की सुबह 7.30 बजे उनके दादा श्रीपाल व परिवार के अन्य सदस्य दातून कर रहे थे।
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इस दौरान विपक्षी रामसागर, जगजीवन, यदुपाल, राजपाल, वंशीलाल, अनिल, अखिलेश, रामसागर, रामू, शिवराज, छन्नू उर्फ उदयराज दरवाजे पर बांस, लाठी, बंदूक, तमंचा से लैस होकर पहुंचे और गालियां देने लगे। इस दौरान मंगल व गांव के अन्य लोग बीच-बचाव करने लगे और कहा कि श्रीपाल व परिवार के अन्य लोगों पर हमला बोल दिया। घायल श्रीपाल की जिला अस्पताल में मौत हो गई जबकि सुखदेव, अरविन्द को गंभीर चोटें आईं थी।
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गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर व अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या ने सगे भाई यदुपाल व राजपाल, दूसरे सगे भाई अखिलेश व रामू उर्फ अभिषेक और शिवराज तथा छन्नू उर्फ उदय प्रताप को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।