{"_id":"125-79209","slug":"Barabanki-79209-125","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुराचारी को 10 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुराचारी को 10 साल की कैद
Barabanki
Updated Sun, 25 May 2014 05:31 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाराबंकी। निशक्त युवती से रेप के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दस साल की कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गवाही से मुकरने वाले पीड़िता के भाई व पिता पर केस दर्ज कर न्यायालय ने नोटिस जारी किया है।
एडीजीसी अमर सिंह यादव ने बताया कि दरियाबाद के एक गांव में 27 जुलाई 2013 को घर में अकेली एक निशक्त युवती की पिटाई कर गांव के रमापति ने रेप किया। तभी पीड़िता के भाई के आने पर रमापति जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पीड़िता के परिवारीजन गवाही से मुकर गए। पीड़िता के बयान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने रमापति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता व भाई पर प्रकीर्णवाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
एडीजीसी अमर सिंह यादव ने बताया कि दरियाबाद के एक गांव में 27 जुलाई 2013 को घर में अकेली एक निशक्त युवती की पिटाई कर गांव के रमापति ने रेप किया। तभी पीड़िता के भाई के आने पर रमापति जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पीड़िता के परिवारीजन गवाही से मुकर गए। पीड़िता के बयान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने रमापति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता व भाई पर प्रकीर्णवाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन