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पूर्व मंत्री के पुत्र की गिरफ्तारी और कुर्की का वारंट
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बांदा। चेक बाउंस मामले में करीब चार माह से अदालत में हाजिर न होने पर पूर्व मंत्री और पूर्व सदर विधायक विवेक सिंह के पुत्र ईशान सिंह के खिलाफ सोेमवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर तिवारी ने कुर्की और गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने आरोपी को फरार मानते हुए पुलिस को उसको गिरफ्तार कर 12 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है।
बबेरू कस्बा निवासी कमलेश सिंह पटेल पुत्र बृजराज सिंह और पूर्व विधायक विवेक कुमार सिंह के बेटे ईशान सिंह दोस्त हैं। कमलेश ने ईशान को अप्रैल 2018 में साढ़े नौ लाख रुपये नगद और दो लाख रुपये खाते से ट्रांसफ र किए थे। कमलेश सिंह को ईशान ने 15 फरवरी 2019 को साढ़े नौ लाख रुपये और 27 फरवरी को दो लाख रुपये के चेक दिए।
कमलेश ने दोनों चेक बबेरू स्थित डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के अपने खाते में 14 मार्च को जमा किए, लेकिन ईशान के खाते में बैलेंस न होने से दोनों चेक बाउंस हो गए।
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कमलेश ने चेक बाउंस होने पर 28 जून को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर तिवारी की अदालत में परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने 27 अगस्त को ईशान को कोर्ट में तलब किया। तब से अब तक वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और न जमानत कराई।
19 दिसंबर को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि आरोपी जान-बूझकर अपने को छिपा रहा है। कोर्ट ने शहर पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर 12 फरवरी को कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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बबेरू कस्बा निवासी कमलेश सिंह पटेल पुत्र बृजराज सिंह और पूर्व विधायक विवेक कुमार सिंह के बेटे ईशान सिंह दोस्त हैं। कमलेश ने ईशान को अप्रैल 2018 में साढ़े नौ लाख रुपये नगद और दो लाख रुपये खाते से ट्रांसफ र किए थे। कमलेश सिंह को ईशान ने 15 फरवरी 2019 को साढ़े नौ लाख रुपये और 27 फरवरी को दो लाख रुपये के चेक दिए।
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कमलेश ने दोनों चेक बबेरू स्थित डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के अपने खाते में 14 मार्च को जमा किए, लेकिन ईशान के खाते में बैलेंस न होने से दोनों चेक बाउंस हो गए।
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कमलेश ने चेक बाउंस होने पर 28 जून को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर तिवारी की अदालत में परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने 27 अगस्त को ईशान को कोर्ट में तलब किया। तब से अब तक वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और न जमानत कराई।
19 दिसंबर को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि आरोपी जान-बूझकर अपने को छिपा रहा है। कोर्ट ने शहर पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर 12 फरवरी को कोर्ट में पेश करने को कहा है।