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वेयर हाउसिंग प्रबंधक के खिलाफ वन अधिनियम का मुकदमा

Sun, 05 Apr 2015 11:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Sun, 05 Apr 2015 11:53 PM IST
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Warehousing Manager lawsuit against the Forest Act

नरैनी रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन (माल गोदाम) परिसर मेें लगा शीशम का पेड़ बिना अनुमति के कटवा दिए जाने पर वन विभाग ने गोदाम प्रबंधक के विरुद्ध वन अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया है। प्रबंधक को जल्द ही नोटिस भेजी जाएगी।

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बांदा वन प्रभाग के रेंज अधिकारी जेके जायसवाल ने बताया कि फारेस्ट गार्ड बब्बू सिंह की तहरीर पर वेयर हाउसिंग कारपोरेशन प्रबंधक के खिलाफ उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनिमय-1976 की धारा 4/10 के तहत वन विभाग में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इसमें 10,000 रुपये जुर्माना या 6 माह की कैद अथवा दोनों का प्रावधान है।
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रेंजर ने बताया कि काटे गए शीशम के पेड़ की लकड़ी बरामद कर ली गई और उसे सुरक्षित रखवाया गया है। उधर, गोदाम प्रबंधक एनके मिश्रा का कहना है कि गोदाम में आ रहे लोड ट्रकों के रास्ते में शीशम का पेड़ अवरोध था। उन्होंने बताया कि पेड़ काटने की अनुमति के लिए वन विभाग को पत्र भेजा गया था, लेकिन अवकाश पड़ जाने से कार्रवाई नहीं हो सकी।
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