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अज्ञात वाहन से मौत पर मिलेंगे 25 हजार
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Mon, 03 Aug 2015 11:46 PM IST
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अज्ञात वाहनों से सड़कों पर कुचलकर मौत या गंभीर रूप से घायल हो जाने पर केंद्रीय मोटर यान अधिनियम सोलेशियम स्कीम-1989 के तहत मृतक के आश्रितों को मदद मिलेगी। मौत होने पर 25 हजार और घायल होने पर 12,500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश लोग इस योजना से अंजान हैं। मंडलायुक्त कल्पना अवस्थी ने इस योजना पर अमल करने के लिए चित्रकूटधाम मंडल के चारों जिलों में जिलाधिकारियों को समिति गठित करने के लिए निर्देश दिए हैं।
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मंडलायुक्त चारों जिलों के जिलाधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि सोलेशियम स्कीम-1989 के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों और अन्य दुर्घटनाओं में मृतक आश्रित या घायल को सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
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इस अधिनियम के तहत अगर कोई वाहन किसी व्यक्ति को कुचल जाता है और उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि का पता नहीं होता तो मोटर यान अधिनियम-1989 की धारा 61 के तहत मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित को 25 हजार और घायल को गहरी चोट लगने पर 12,500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।
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मंडलायुक्त ने निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी स्तर पर जिला स्तरीय समिति गठित कर इस योजना पर अमल किया जाए। साथ ही इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिया है कि 15 बिंदुओं वाले निर्धारित प्रारूप पर परिवहन विभाग से नियमित सूचना ली जाए।
यह सूचना हर माह की दो तारीख तक मंडलायुक्त कार्यालय को भेजी जाए। प्रारूप में लंबित और निस्तारित मामलों की संख्या, सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या, उन्हें दी गई सहायता राशि आदि का ब्योरा शामिल है। मंडलायुक्त के पत्र पर डीएम सुरेश कुमार ने एडीएम को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने एआरटीओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।