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Banda News: महिला की गैर इरादतन हत्या में दो युवकों को आठ वर्ष कैद

Thu, 29 May 2025 12:38 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 12:38 AM IST
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Two youths sentenced to eight years' imprisonment for the unintentional murder of a woman
बांदा। दरवाजे पर गोबर डालने के विरोध पर लाठी-डंडों से पीटकर महिला की हत्या में दो युवकों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने आठ-आठ वर्ष की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कोर्रम गांव निवासी ससुर छत्रपाल ने थाना बबेरू में 29 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांव के विक्रम व मनोज उसकी बहू सेवा पत्नी मधुकांत के दरवाजे पर गोबर व कचरा फेंक रहे थे। विरोध करने पर उसे लाठी-डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया।
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घायल हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी के लिए रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान चार सितंबर 2023 को उसकी मौत हो गई। विवेचक ने विवेचना के समय गैर इरादतन की धारा बढ़ाते हुए मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर सात गवाह पेश किए गए।
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पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व शासकीय अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी पाए जाने पर विक्रम व मनोज को सजा से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। सजायावी वारंट बनाकर दोनो दोषियों को जेल भेज दिया गया।
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