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Banda News: मासूम से दुष्कर्म में दो को 20-20 साल की सजा

Fri, 23 Feb 2024 01:33 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:33 AM IST
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Two sentenced to 20 years each for raping an innocent child

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बांदा। कक्षा चार की छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीपाल सिंह ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।



विशेष लोक अभियोजक शिव पूजन सिंह पटेल ने बताया कि शहर कोतवाली के एक मोहल्ला की निवासी छात्रा के नाना ने आठ अगस्त 2018 को रिपोर्ट दर्ज करा कर बताया था कि उनकी साढ़े आठ वर्षीय नातिन प्राइमरी पाठशाला में कक्षा चार में पढ़ती है। सात अगस्त को स्कूल से नहीं लौटी। तलाश करने पर केन नदी के पास वह मिली।
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उसने बताया कि मोहल्ले में किराये के कमरे में रहने वाला कालिंजर के गुढ़ाकला गांव निवासी चुनुबाद उसे पकड़कर केन नदी की तरफ ले गया था। जहां उसने और उसके साथी सोहाना गांव निवासी छोटू ने उससे दुष्कर्म किया। अभियोजन ने सात गवाह पेश किए।
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