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Banda News: ट्रेनों में जहरखुरानी करने में दो को सजा
Thu, 18 Jan 2024 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Thu, 18 Jan 2024 12:04 AM IST
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मानिकपुर (चित्रकूट)। नशीले पाउडर के साथ पकड़े गए दो जहरखुरानों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। जिसमें एक आरोपी को 16 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। दूसरे आरोपी को एक वर्ष कठोर कारावास मिला। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 8 अक्तूबर 2014 को जीआरपी के तत्कालीन थाना प्रभारी भुवनेश्वर पांडेय ने मानिकपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो से प्रयागराज जिले के नैनी थाने के बडा चाका निवासी दयाशंकर विश्वकर्मा उर्फ बाबा व मध्य प्रदेश के रींवा जिले के डभौरा पुरवा निवासी विनोद यादव को गिरफ्तार किया था।
इनके पास से नशीला डाइजाफाम पाउडर बरामद हुआ था। हिरासत में दोनों आरोपियों ने बताया था कि वह लोग खाद्य सामग्री के साथ रेल यात्रियों को नशीला पाउडर मिला कर दे देते हैं और उनके बेसुध होने के बाद समान लेकर भाग जाते हैं।
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जीआरपी टीम ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोनों को सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 8 अक्तूबर 2014 को जीआरपी के तत्कालीन थाना प्रभारी भुवनेश्वर पांडेय ने मानिकपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो से प्रयागराज जिले के नैनी थाने के बडा चाका निवासी दयाशंकर विश्वकर्मा उर्फ बाबा व मध्य प्रदेश के रींवा जिले के डभौरा पुरवा निवासी विनोद यादव को गिरफ्तार किया था।
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इनके पास से नशीला डाइजाफाम पाउडर बरामद हुआ था। हिरासत में दोनों आरोपियों ने बताया था कि वह लोग खाद्य सामग्री के साथ रेल यात्रियों को नशीला पाउडर मिला कर दे देते हैं और उनके बेसुध होने के बाद समान लेकर भाग जाते हैं।
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जीआरपी टीम ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोनों को सजा सुनाई है।