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दुर्घटना में मौत, दिव्यांगता पर मिलेंगे दो लाख रुपये

Thu, 24 Jun 2021 11:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jun 2021 11:53 PM IST
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Two lakh rupees will be given on death in accident, disability
बांदा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार ने आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें 45 प्रकार के कामगारों को शामिल किया गया है। श्रमिक को महज 10 रुपये वार्षिक अंशदान देना होगा।
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दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर आश्रित को दो लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। उसे मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का भी लाभ मिलेगा। चित्रकूटधाम मंडल के उप श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण जन सेवा केंद्र या उनके कार्यालय में करा सकते हैं।
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इनमें माली, नाई, मोची, बुनकर, जुलाहा, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, केटरिंग कार्य करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन कर्मकार, सब्जी, फल, फूल विक्रेता, चाय, गाड़ीवान, कुटीर उद्योग कर्मकार, खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, चिकन कार्य, मीटशॉप, चूड़ी कार्य, डेयरी, पत्र वितरक सहित 45 प्रकार के कामगार शामिल हैं।
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श्रमिक को पंजीकरण शुल्क 60 रुपये और पांच वर्ष के लिए 10 रुपये साल के हिसाब से अंशदान देना होगा। योजना के तहत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने और दिव्यांगता पर दो लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही श्रमिक को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत कामगारों को पांच लाख तक नि:शुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
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