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Banda News: गैंग लीडर समेत दो दोषियों को दो वर्ष तीन माह की सजा

Thu, 03 Apr 2025 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Apr 2025 11:59 PM IST
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Two convicts including the gang leader were sentenced to two years and three months' imprisonment
बांदा। गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने दो वर्ष तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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गिरवां थाना के प्रभारी निरीक्षक नंदराम प्रजापति ने 13 अप्रैल 2023 को रिपेार्ट दर्ज कराई थी कि गजोधर प्रजापति निवासी मोहनपुरवा थाना मटौंध और अशोक वर्मा निवासी रूप नगर थाना चरखारी का एक संगठित गिरोह है। गैंग का लीडर गजोधर उर्फ जागेंद्र के साथ अशोक वर्मा सक्रिय सदस्य है।
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गैंग के सदस्य असलहा रखने के साथ ही चोरी, लूट, राहजनी और अवैध शराब बेचने आदि अपराध कर धन अर्जित करते हैं। गैंग लीडर गजोधर के विरुद्ध आठ से अधिक मामले पहले से दर्ज हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एक गवाह पेश किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को सजा से दंडित किया और सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
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