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Banda News: किशोरी से छेड़खानी में तीन वर्ष व तीन माह की सजा
Tue, 07 Oct 2025 01:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Tue, 07 Oct 2025 01:32 AM IST
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बांदा। खेत गई किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को तीन वर्ष तीन माह की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
फतेहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने आठ नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 वर्षीय बेटी खेतों की तरफ गई थी। पड़ोस में रहने वाले संदीप नामक युवक ने उसे रास्ते में रोक लिया और छेड़खानी की। बेटी ने शोर मचाया तो वहां ग्रामीण पहुंच गए। इस दौरान संदीप वहां से भाग निकला। मामले का आरोप पत्र विवेचक तत्कालीन उप निरीक्षक संतोष तिवारी ने न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई।
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फतेहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने आठ नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 वर्षीय बेटी खेतों की तरफ गई थी। पड़ोस में रहने वाले संदीप नामक युवक ने उसे रास्ते में रोक लिया और छेड़खानी की। बेटी ने शोर मचाया तो वहां ग्रामीण पहुंच गए। इस दौरान संदीप वहां से भाग निकला। मामले का आरोप पत्र विवेचक तत्कालीन उप निरीक्षक संतोष तिवारी ने न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई।
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