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Banda News: तीन मामलों में तीन को न्यायालय उठने तक की सजा

Fri, 09 Feb 2024 01:37 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Feb 2024 01:37 AM IST
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Three in three cases sentence till the court arises
बांदा। तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालयों ने चार लोगों को दोषी पाते हुए तीन को न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना व एक को जेल में बिताई गई अवधि व जुर्माना से दंडित किया है।
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अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में कोतवाली नगर में कल्लू नाम के व्यक्ति ने जंगल दफ्तर रोड निवासी संजय गुप्ता के खिलाफ तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दुघर्टना करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने दोषी संजय गुप्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व 2100 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इस मुकदमें में विवेचक एसआई लाल जी सिंह, कोर्ट मोहर्रिर निर्मला, पैरोकार रविंद्र कुमार आदि रहे।
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दूसरे मामले में अभियोजक गोपाल जी सिंह ने बताया कि वर्ष 1998 में बदौसा थाने में वादी राकेश कुमार ने बदौसा कस्बा निवासी अजय कुमार व अरुण कुमार के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमें में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अतर्रा ने दोषी अजय कुमार व अरुण को न्यायालय उठने तक की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमें में विवेचक हरीराम, कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार, पैरोकार योगेंद्र रहे।
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तीसरे मामले में अभियोजक गोपाल जी सिंह ने बताया कि तत्कालीन बदौसा थानाध्यक्ष पीके पांडेय ने रसिन गांव निवासी श्याम सुंदर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मुकदमा वर्ष 1999 में दर्ज किया था। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अतर्रा ने दोषी श्यामसुंदर को जेल में बिताई गई अवधि व 500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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