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एसटीएफ हत्याकांड में आरोपियों की अर्जी खारिज
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बांदा। एसटीएफ जवानों की सामूहिक हत्या के मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। चित्रकूट जेल से आरोपियों को यहां नहीं लाया जा सका। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में अब शुक्रवार (8 अप्रैल) को सुनवाई होगी।
उधर, आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा दी गई अर्जी कि इस अदालत को इस केस की सुनवाई का अधिकार नहीं है, न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश नुपुर ने कहा कि यह अर्जी बहस को विलंबित करने के उद्देश्य से दी गई है।
न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस पत्रावली का दो माह के अंदर निस्तारण किया जाए। लेकिन अभियुक्तगण विभिन्न तरह की अर्जियां देकर बहस को टलवा रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा है कि अगर अगली पेशी पर अधिवक्ता बहस करने नहीं आए तो उन्हें इसका अवसर खत्म कर दिया जाएगा। कहा कि अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र पर आरोप परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। इस मामले का एक आरोपी ज्ञान सिंह हमीरपुर जेल से अदालत में लाया गया था।
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उधर, आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा दी गई अर्जी कि इस अदालत को इस केस की सुनवाई का अधिकार नहीं है, न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश नुपुर ने कहा कि यह अर्जी बहस को विलंबित करने के उद्देश्य से दी गई है।
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न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस पत्रावली का दो माह के अंदर निस्तारण किया जाए। लेकिन अभियुक्तगण विभिन्न तरह की अर्जियां देकर बहस को टलवा रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा है कि अगर अगली पेशी पर अधिवक्ता बहस करने नहीं आए तो उन्हें इसका अवसर खत्म कर दिया जाएगा। कहा कि अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र पर आरोप परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। इस मामले का एक आरोपी ज्ञान सिंह हमीरपुर जेल से अदालत में लाया गया था।
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