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आरटीआई न देने पर डीएफओ आयोग में तलब
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बांदा। पौधरोपण में हुए घोटालों की जांच के लिए हाईकोर्ट गए समाजसेवी आशीष सागर दीक्षित की ओर से मांगी गई आरटीआई के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने प्रभागीय वनाधिकारी को तलब कर लिया है। यह पेशी 25 मई को ऑनलाइन होगी।
आशीष ने बांदा और पड़ोसी जनपदों में पिछले कई वर्षों में पौधरोपण पर खर्च हुए करोड़ों रुपये के बजट और फर्जी पौधरोपण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस पर डीएफओ ने हाईकोर्ट में दाखिल किए अपने जवाब में आशीष पर कई आरोप लगा दिए हैं। इस पर आशीष ने इन आरोपों का सुबूत आरटीआई के माध्यम से मांगा था। लेकिन नहीं दिया गया। इस पर आशीष ने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर कर दी।
सूचना आयोग पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी आदेश में शिकायतकर्ता आशीष व डीएफओ से कहा है कि कोरोना संक्रमण में सुनवाई के लिए आमंत्रित करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपयुक्त न होने पर वीडियो कॉल से 25 मई को 11 बजे से सुनवाई की जाएगी। सूचना आयोग ने दोनों से अपने टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराने को कहा। अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल की सुविधा नहीं है तो खुद उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लेने को कहा है।
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आशीष ने बांदा और पड़ोसी जनपदों में पिछले कई वर्षों में पौधरोपण पर खर्च हुए करोड़ों रुपये के बजट और फर्जी पौधरोपण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस पर डीएफओ ने हाईकोर्ट में दाखिल किए अपने जवाब में आशीष पर कई आरोप लगा दिए हैं। इस पर आशीष ने इन आरोपों का सुबूत आरटीआई के माध्यम से मांगा था। लेकिन नहीं दिया गया। इस पर आशीष ने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर कर दी।
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सूचना आयोग पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी आदेश में शिकायतकर्ता आशीष व डीएफओ से कहा है कि कोरोना संक्रमण में सुनवाई के लिए आमंत्रित करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपयुक्त न होने पर वीडियो कॉल से 25 मई को 11 बजे से सुनवाई की जाएगी। सूचना आयोग ने दोनों से अपने टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराने को कहा। अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल की सुविधा नहीं है तो खुद उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लेने को कहा है।
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