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मारपीट में दो साल की सजा, 2000 रुपये जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Wed, 18 Mar 2015 12:00 AM IST
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15 वर्षों के बाद हुए मारपीट के एक फैसले में आरोपी को दो वर्ष की कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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जिला अस्पताल के पीछे स्थित सरकारी कालोनी निवासी संजय गुप्ता पुत्र जगन्नाथ ने 3 अक्तूबर 2000 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम को वह अपने घर से कंप्यूटर सिखाने अपने कार्यालय जा रहा था। पड़ोसी रामकेश यादव पुत्र गरीब दास ने दो अन्य साथियों के साथ उस पर डंडों से हमला कर दिया और गंभीर चोटें पहुंचाई।
विवेचक ने धारा 323, 504, 325 आईपीसी का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुशवाहा ने अदालत में चार गवाह पेश किए।
मंगलवार को सीजेएम रामदयाल ने आरोपी रामकेश को धारा 323 में छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माना, धारा 325 में दो वर्ष की सश्रम कैद और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर क्रमश: एक माह और दो माह की अतिरिक्त कैद होगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
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मां-बेटे पर हमला
बांदा। मदनपुर (चिल्ला) गांव में रियाजुद्दीन (22) पुत्र मोहम्मद यासीन और उसकी मां रुखसाना (48) को मंगलवार को सुबह पड़ोसी दबंगों ने लाठी व डंडे से पीटकर लहूलुहान कर दिया। घटना के पीछे मामूली विवाद बताया गया।
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उधर, तुर्रा (बदौसा) निवासी अंकित (17) पुत्र रामनारायण को पड़ोसी चार लोगों ने लाठी से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों का डाक्टरी परीक्षण कराया है।
अन्य घटना में शंभूनगर निवासी रामहित वर्मा (35) पुत्र रामदयाल ने सोमवार को रात घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।