फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Sentenced to seven years for setting fire

आग लगाने के दोषी को सात साल की जेल

Mon, 05 Jul 2021 10:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Jul 2021 10:51 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to seven years for setting fire
बांदा। महिला से तमंचे के बल पर एक लाख रुपये मांगने और झोपड़ी में आग लगाने के जुर्म में अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (डकैती) बलराज सिंह ने सोमवार को सात वर्ष की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त जेल भुगतना होगी।
विज्ञापन

कृष्ण नगर (नरैनी) निवासी अनीता नायक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जून 2013 की रात पड़ोसी प्रमोद रैकवार घर में घुस आया और तमंचे के बल पर एक लाख रुपये की मांग की। वह जान बचाकर थाने पहुंच गई। इसी बीच पड़ोसी ने घर की छानी में आग लगा दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) बलराज सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों के आधार पर प्रमोद रैकवार को धारा 436 में सात वर्ष की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा और जुर्माना किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त जेल होगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार बुलेट, रामकिशोर सिंह व शशिभूषण ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed