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गांजे के विवाद में साथी ने की थी साधू वेशधारी की हत्या
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बांदा के अतर्रा पुलिस उपाधीक्षक के आवास में चोरी के पकड़े गए आरोपी।
- फोटो : BANDA
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बबेरू। कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ौली गांव में शनिवार की रात मंदिर में रहने वाले साधु वेशधारी कृष्ण कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने उसके साथी के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक मंदिर में ही रहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या और सिर व आंखों में चोट बताई गई है। पुलिस के मुताबिक गांजा पीने को लेकर दोनों में विवाद हुआ।
रविवार को सुबह बुढ़ौली गांव के दुर्गा दाई मंदिर में करीब दो साल से रह रहे 40 वर्षीय कृष्ण कुमार उर्फ लाला का शव मंदिर से कुछ दूर धान के खेत में पड़ा मिला था। हाथ-पैर बंधे और गले में फंदा कसने के निशान थे। वह मूलरूप से इसी क्षेत्र के मुरवल गांव का रहने वाला था।
पहले चित्रकूट में रहता था, बाद में यहां आकर मंदिर में रहने लगा था। बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार पांडेय ने बताया कि मृतक के भाई बुद्ध प्रकाश की तहरीर पर रामकेश यादव उर्फ बबलू पुत्र भानू यादव के विरुद्ध धारा 302 (हत्या) व धारा 201 (शव छिपाना) आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ही अंडौली गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बुढ़ौली गांव के दुर्गा दाई मजरा का रहने वाला है।
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कोतवाली प्रभारी के मुताबिक अभियुक्त रामकेश ने बताया कि दोनों के बीच दोस्ती थी। घटना वाली रात गांजा पीने को लेकर उसका कृष्ण कुमार से विवाद हो गया। तभी दोनों के बीच मारपीट हो गई। नशे की हालत में उसने कृष्ण कुमार का गला दबाकर हत्या कर दी।
उसकी साफी से हाथ-पैर बांध दिए और खेत में फेंक दिया। आंखें निकालने जैसी कोई वारदात नहीं की। उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि मृतक की आंखों में चोट थी। मौत की वजह गला घुटना बताया गया है।
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रविवार को सुबह बुढ़ौली गांव के दुर्गा दाई मंदिर में करीब दो साल से रह रहे 40 वर्षीय कृष्ण कुमार उर्फ लाला का शव मंदिर से कुछ दूर धान के खेत में पड़ा मिला था। हाथ-पैर बंधे और गले में फंदा कसने के निशान थे। वह मूलरूप से इसी क्षेत्र के मुरवल गांव का रहने वाला था।
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पहले चित्रकूट में रहता था, बाद में यहां आकर मंदिर में रहने लगा था। बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार पांडेय ने बताया कि मृतक के भाई बुद्ध प्रकाश की तहरीर पर रामकेश यादव उर्फ बबलू पुत्र भानू यादव के विरुद्ध धारा 302 (हत्या) व धारा 201 (शव छिपाना) आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ही अंडौली गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बुढ़ौली गांव के दुर्गा दाई मजरा का रहने वाला है।
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कोतवाली प्रभारी के मुताबिक अभियुक्त रामकेश ने बताया कि दोनों के बीच दोस्ती थी। घटना वाली रात गांजा पीने को लेकर उसका कृष्ण कुमार से विवाद हो गया। तभी दोनों के बीच मारपीट हो गई। नशे की हालत में उसने कृष्ण कुमार का गला दबाकर हत्या कर दी।
उसकी साफी से हाथ-पैर बांध दिए और खेत में फेंक दिया। आंखें निकालने जैसी कोई वारदात नहीं की। उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि मृतक की आंखों में चोट थी। मौत की वजह गला घुटना बताया गया है।