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धोखाधड़ी में बैंक प्रबंधक सहित तीन पर रिपोर्ट
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धोखाधड़ी में बैंक प्रबंधक सहित तीन पर रिपोर्ट
बांदा। जमीन के अभिलेखों में जालसाजी करने के मामले में अदालत के आदेश पर शाखा प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजरख गांव निवासी अनुसूचित जाति की सोनल देवी पत्नी रामबिहारी ने ओंकार उर्फ ओमकार पुत्र चंद्रपाल (मिरगहनी) से 2,92,000 रुपये में जमीन खरीदी थी।
आरोप था कि विक्रेता ओंकार ने तिंदवारी इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक आरसी कूपर से सांठगांठ कर 1,98,000 रुपये का लोन कूटरचित रचित कागजात तैयार कर निकाल लिया। खरीदी गई जमीन खतौनी में बंधक के रूप मे दर्ज हो गइ। जिससे दाखिल खारिज नहीं हो पाया।
सोनल ने अधिवक्ता भूपत यादव व श्याम सुंदर राजपूत के माध्यम से विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट बिजेंद्र कुमार सैलत की अदालत में धारा 156(3) के तहत अर्जी दी थी। अदालत ने सुनवाई के बाद तिंदवारी थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। इस पर तिंदवारी थाने में 4 अक्तूबर को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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बांदा। जमीन के अभिलेखों में जालसाजी करने के मामले में अदालत के आदेश पर शाखा प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजरख गांव निवासी अनुसूचित जाति की सोनल देवी पत्नी रामबिहारी ने ओंकार उर्फ ओमकार पुत्र चंद्रपाल (मिरगहनी) से 2,92,000 रुपये में जमीन खरीदी थी।
आरोप था कि विक्रेता ओंकार ने तिंदवारी इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक आरसी कूपर से सांठगांठ कर 1,98,000 रुपये का लोन कूटरचित रचित कागजात तैयार कर निकाल लिया। खरीदी गई जमीन खतौनी में बंधक के रूप मे दर्ज हो गइ। जिससे दाखिल खारिज नहीं हो पाया।
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सोनल ने अधिवक्ता भूपत यादव व श्याम सुंदर राजपूत के माध्यम से विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट बिजेंद्र कुमार सैलत की अदालत में धारा 156(3) के तहत अर्जी दी थी। अदालत ने सुनवाई के बाद तिंदवारी थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। इस पर तिंदवारी थाने में 4 अक्तूबर को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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