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Banda News: वकील से मारपीट व लूट में रेल कर्मी व दो जीआरपी सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट

Tue, 06 Aug 2024 11:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Aug 2024 11:44 PM IST
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Report against railway worker and two GRP constables for assault and robbery with lawyer
बांदा। दो माह पूर्व रेलवे स्टेशन में तत्काल टिकट कराने गए अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के मामले में न्यायालय के आदेश पर एक रेल कर्मी, जीआरपी के दो कांस्टेबल व अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में अधिवक्ता को फंसाने के लिए 20 हजार रुपये की रंगदारी भी मांगी गई थी।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड शंभूनगर निवासी अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर बताया कि 31 मई की रात 11 बजे के करीब वह रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर में एसी तृतीय श्रेणी में तत्काल टिकट के लिए टोकन लिया था। उसका पहला नंबर था। उसके इंतजार में अधिवक्ता के बहन-बहनोई काउंटर के पास ही बैठे थे। इस दौरान रेल कर्मी रेलवे कालोनी निवासी धीरेंद्र कुमार यादव आया और उसने कागज मांगा, जिसमें पहला नंबर लिखा था। कागज लेकर वह पेन से फेरबदल करने लगा।
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जब अधिवक्ता ने इसका विरोध किया तो उसने अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। उसके परिचित छह-सात लोग और आ गए। उसे पकड़कर प्लेटफार्म नंबर एक के अंदर ले गए। यहां उसकी जेब में पड़े ढाई हजार रुपये भी छीन लिए। उसने जीआरपी थाने में शिकायत की। जीआरपी थाने में तैनात सिपाही विनोद, कामता और सादा कपड़ों में पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। थाने उसे छोड़ने के नाम पर 20 हजार रुपये मांगे। न देने पर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसके बहन व बहनोई से भी अभद्रता की।
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जीआरपी में सुनवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर मंगलवार की देर शाम जीआरपी थाने में आरोपी रेल कर्मी, दो सिपाही व अज्ञात के खिलाफ लूट, रंगदारी व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जीआरपी इंस्पेक्टर नवेंदु शेखर अग्निहोत्री ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसकी विवेचना सीओ जीआरपी झांसी नईम खां मंसूरी कर रहे हैं।
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