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Banda News: क्षेत्रीय प्रबंधक ने हाईकोर्ट में रखा पक्ष, टीआई निलंबन की होगी जांच
Fri, 26 Sep 2025 01:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Fri, 26 Sep 2025 01:49 AM IST
सार
बांदा में रोडवेज सहायक यातायात निरीक्षक सत्येंद्र सिंह को अवैध वसूली के आरोप में निलंबित किया गया। निलंबन के बाद टीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की जांच एआरएम को सौंपी गई है।
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विस्तार
बांदा। प्रवर्तन दल में शामिल यातायात निरीक्षक को निलंबित करने के मामले पर गुरुवार को परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप अग्रवाल ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। आरएम ने मामले की जांच एआरएम को सौंपी है।
जनपद महोबा के भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य नरेंद्र कुमार ने 26 अगस्त को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को अपने लेटर पैड में पत्र भेजा था। आरोप लगाया था कि रोडवेज के सहायक यातायात निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने 25 अगस्त को महोबा में निरीक्षण के दौरान एक परिचालक से उगाही की। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। बाद में क्षेत्रीय प्रबंधक ने 28 अगस्त को यातायात निरीक्षक सत्येंद्र सिंह को अवैध वसूली की शिकायत पर निलंबित कर दिया था।
परिचालक और सहायक यातायात निरीक्षक की कारगुजारी का वीडियो भी वायरल हुआ था। प्रवर्तन दल में शामिल रहे टीआई के निलंबित होने पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गुरुवार को हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर पांच पर पहुंचे और वहां अपना पक्ष रखा। आरएम ने बताया कि उन्होंने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश बाबू गुप्ता को जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि आरोपित होने पर उन्होंने निलंबन की कार्रवाई की है। इधर, इस मामले की जांच करने वाले एआरएम ने बताया कि शनिवार को टीआई और शिकायतकर्ता के बयान लिए जाएंगे और मामले की गंभीरता से तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह जांच के बाद रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबंधक को सौपेंगे।
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जनपद महोबा के भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य नरेंद्र कुमार ने 26 अगस्त को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को अपने लेटर पैड में पत्र भेजा था। आरोप लगाया था कि रोडवेज के सहायक यातायात निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने 25 अगस्त को महोबा में निरीक्षण के दौरान एक परिचालक से उगाही की। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। बाद में क्षेत्रीय प्रबंधक ने 28 अगस्त को यातायात निरीक्षक सत्येंद्र सिंह को अवैध वसूली की शिकायत पर निलंबित कर दिया था।
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परिचालक और सहायक यातायात निरीक्षक की कारगुजारी का वीडियो भी वायरल हुआ था। प्रवर्तन दल में शामिल रहे टीआई के निलंबित होने पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गुरुवार को हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर पांच पर पहुंचे और वहां अपना पक्ष रखा। आरएम ने बताया कि उन्होंने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश बाबू गुप्ता को जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि आरोपित होने पर उन्होंने निलंबन की कार्रवाई की है। इधर, इस मामले की जांच करने वाले एआरएम ने बताया कि शनिवार को टीआई और शिकायतकर्ता के बयान लिए जाएंगे और मामले की गंभीरता से तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह जांच के बाद रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबंधक को सौपेंगे।