फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Rapist with niece imprisoned till last breath

भांजी से दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक कैद

Thu, 02 Dec 2021 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 11:24 PM IST
विज्ञापन
Rapist with niece imprisoned till last breath
बांदा। ननिहाल आई नौ वर्षीय भांजी के साथ दुष्कर्म के दोषी मामा को अदालत ने अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें 50 हजार रुपये पीड़ित भांजी को दिए जाएंगे। अदालत से यह फैसला घटना के 17 माह बाद आया है।
विज्ञापन

बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 27 जून 2020 की रात 26 वर्षीय युवक अपनी नौ वर्षीय भांजी को गांव के बाहर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी और बालिका को वहीं छोड़कर फरार हो गया।
विज्ञापन

घर वालों ने बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तिंदवारी थाना क्षेत्र निवासी पिता ने अपने साले के खिलाफ 28 जून को धारा 376, 363, 506 और पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उधर, पीड़िता बालिका सहित इसके सभी पांच गवाह अदालत में ऐसी किसी घटना से मुकर गए। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि अदालत ने इन सभी को दोबारा तलब किया।

सवाल-जवाब के दौरान आखिर सभी ने घटना की पुष्टि करते हुए बयान दिए। दोनों पक्षों की बहस और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित-पाक्सो) ऋषि कुमार ने मामा को दोषी पाते हुए धारा-376 (क-ख) में उम्र कैद (जीवन पर्यंत) और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। धारा-363 में सात वर्ष की कैद व 20 हजार जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर तीन माह की और कैद होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed