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मिलावट में 11 व्यवसाइयों पर 1.31 लाख जुर्माना
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खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर जनपद के 11 व्यवसायियों पर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से 1.31 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। मीठी सुपारी पैकिंग में झूठ छापने पर एक अन्य कारोबारी को 20 हजार रुपये जुर्माना हुआ है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुछ दिनों पूर्व जनपद के विभिन्न स्थानों से दूध, पनीर, घी आदि के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में मिलावट बताई गई।
इस पर इन सभी व्यवसायियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। सोमवार को एडीएम संतोष बहादुर ने दूध में मिलावट पर मुन्ना यादव (सहोदरा पुरवा, अतर्रा), सरसों के तेल में मिलावट पर शिवकुमार (पपरेंदा, चिल्ला), मिठाई (पेड़ा) में मिलावटी मिलने पर प्रेमचंद्र चौरसिया (लखन कालोनी, अतर्रा), घी में मिलावट होने पर राजू गुप्ता (बलखंडी नाका, बांदा) को 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया।
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इसके अलावा बेसन व घी में मिलावट पर फरहज खां (खाईंपार, बांदा) को 20 हजार रुपये, पनीर में मिलावट पर शिवनारायण गुप्ता (चमरौडी, बांदा) व दूध में मिलावट पर रामबरन पाल (महोखर, बांदा) पर 15-15 हजार रुपये, बूंदी के लड्डू में मिलावट पर राजाबाबू (जरैली कोठी, बांदा), नमक में मिलावट पर सुमित ओमर (चौक बाजार, बांदा) व मिलावटी चटनी में महेश कुमार प्रजापति (लोधा कुआं, बांदा) पर 7-7 हजार का जुर्माना किया गया है।
मीठी सुपारी की पैकिंग में फर्जी प्रिंटिंग पर प्रवीण कुमार (जसपुरा) को 20 हजार रुपये जुर्माना हुआ है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कटियार ने बताया कि पांच व्यापारियों ने कोर्ट में जुर्माना जमा कर दिया है। अन्य को जुर्माना राशि जमा करने की नोटिस दी जा रही है। एक माह में जमा न करने पर आरसी जारी होगी।
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुछ दिनों पूर्व जनपद के विभिन्न स्थानों से दूध, पनीर, घी आदि के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में मिलावट बताई गई।
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इस पर इन सभी व्यवसायियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। सोमवार को एडीएम संतोष बहादुर ने दूध में मिलावट पर मुन्ना यादव (सहोदरा पुरवा, अतर्रा), सरसों के तेल में मिलावट पर शिवकुमार (पपरेंदा, चिल्ला), मिठाई (पेड़ा) में मिलावटी मिलने पर प्रेमचंद्र चौरसिया (लखन कालोनी, अतर्रा), घी में मिलावट होने पर राजू गुप्ता (बलखंडी नाका, बांदा) को 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया।
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इसके अलावा बेसन व घी में मिलावट पर फरहज खां (खाईंपार, बांदा) को 20 हजार रुपये, पनीर में मिलावट पर शिवनारायण गुप्ता (चमरौडी, बांदा) व दूध में मिलावट पर रामबरन पाल (महोखर, बांदा) पर 15-15 हजार रुपये, बूंदी के लड्डू में मिलावट पर राजाबाबू (जरैली कोठी, बांदा), नमक में मिलावट पर सुमित ओमर (चौक बाजार, बांदा) व मिलावटी चटनी में महेश कुमार प्रजापति (लोधा कुआं, बांदा) पर 7-7 हजार का जुर्माना किया गया है।
मीठी सुपारी की पैकिंग में फर्जी प्रिंटिंग पर प्रवीण कुमार (जसपुरा) को 20 हजार रुपये जुर्माना हुआ है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कटियार ने बताया कि पांच व्यापारियों ने कोर्ट में जुर्माना जमा कर दिया है। अन्य को जुर्माना राशि जमा करने की नोटिस दी जा रही है। एक माह में जमा न करने पर आरसी जारी होगी।