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बांदा : मनी आर्डर में लेटलतीफी पर डाक विभाग को 2 हजार जुर्माना

Fri, 23 Oct 2020 11:09 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2020 11:09 PM IST
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Postal department fined 2 thousand for late money order
बांदा। समय से मनीआर्डर न पहुंचने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग पर दो हजार रुपये जुर्माना किया है। स्वराज कालोनी निवासी चंद्रपाल सिंह को राजकोट (गुजरात) से लखनलाल पटेल ने पहली मई 2015 में 500 रुपये का मनीआर्डर बेचा था। यह यहां समय से नहीं मिला। इस पर अधिवक्ता चंद्रपाल सिंह ने आयोग में मुकदमा दायर किया।
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डाक विभाग ने पैसा तो दे दिया, लेकिन देरी की वजह नहीं बताई। इस पर आयोग ने डाक विभाग के विरुद्ध परिवाद स्वीकार करते हुए डाक अधीक्षक को 500 रुपये मानसिक कष्ट और 500 रुपये परिवाद व्यय और एक हजार रुपये अधिवक्ता शुल्क दो माह के अंदर देने के आदेश दिए हैं। समय से न देने पर 6 प्रतिशत ब्याज भी लगेगी।
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एक अन्य मामले में चौक बाजार निवासी राजेंद्र कुमार वैश्य ने एलआईसी क्षेत्रीय प्रबंधक और सीनियर व शाखा प्रबंधक अतर्रा के विरुद्ध आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि बीमा पॉलिसी जीवनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। एलआईसी ने उनसे समझौता करके 30 हजार रुपये चेक जिला उपभोक्ता फोरम में जमा कर दिया।
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अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने यह मामला समाप्त करने के लिए 28 अक्तूबर नियत की है। साथ ही परिवादी को चेक सौंप दिया है। यह जानकारी आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी। निर्णय के समय अधिवक्ता अशोक नारायण गुप्ता, आशु लिपिक प्रदीप कुमार, विनोद चौबे और आरिफ अली आदि उपस्थित थे।
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