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पेट्रो पदार्थ जीएसटी दायरे में नहीं

Fri, 23 Jul 2021 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 11:36 PM IST
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Petrochemicals not under GST purview
बांदा। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से केंद्र सरकार ने फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है। दलील दी कि जीएसटी परिषद की सिफारिश जरूरी है। परिषद ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की।
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राज्य सभा सांसद विशंभर प्रसाद निषाद (बांदा) और चौधरी सुखराम सिंह यादव व छाया वर्मा द्वारा पूछे गए अतारंकित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित रूप से दिए जवाब में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमश: 26 जून 2010 और 19 अक्तूबर 2014 से बाजार निर्धारित हो गईं हैं। तभी से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के बारे में कोई भी यथोचित निर्णय इन उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और बाजार की अन्य स्थितियों के आधार पर ले रहीं हैं।
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तेल विपणन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले बदलाव और रुपये व डॉलर की परस्पर विनिमय दर के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीजीएसटी एक्ट का हवाला देकर कहा कि पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश जरूरी है। अभी तक परिषद ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। परिषद में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है।
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पुराने कार्ड से ही देशभर में मिलेगा राशन
बांदा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी देश में किसी भी उचित दर दुकान से अपने मौजूदा राशन कार्ड पर राशन ले सकते हैं। लाभार्थियों को नए राशन कार्ड जारी करने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्य सभा में सांसद विशंभर प्रसाद निषाद व दो अन्य सांसदों द्वारा पूछे गए अतारंकित प्रश्न के जवाब में शुक्रवार को दी।
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