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बीमा कंपनी को 3.45 लाख देने का आदेश
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बांदा। दहेज का सामान लेकर आ रही बोलेरो में अचानक आग लगने से सामान समेत वाहन जल गया था। महोबा के कबरई निवासी बोलेरो मालिक टोडर मल रैदास ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश, महिंद्रा एंड महिंद्रा के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दाखिल किया।
इसमें व अन्य पर लोड सामान सहित वाहन आदि के हर्जे-खर्चे के रूप में 9 लाख 45 हजार 439 रुपये और 12 फीसदी ब्याज दिलाने की याचना की। यूनाइटेड इंडिया इश्योंरेश ने कहा कि जो चालक दिखाया गया है वह घटना के समय नहीं था।
हलफनामे भी घटना के काफी बाद बनाकर दाखिल किए गए। सूचना अग्निशमन को नहीं दी गई। पालिसी शर्तों का उल्लंघन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने फैसले में परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एक माह के अंदर क्षतिग्रस्त वाहन का मुआवजा/बीमित राशि 3 लाख 45 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।
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इसमें व अन्य पर लोड सामान सहित वाहन आदि के हर्जे-खर्चे के रूप में 9 लाख 45 हजार 439 रुपये और 12 फीसदी ब्याज दिलाने की याचना की। यूनाइटेड इंडिया इश्योंरेश ने कहा कि जो चालक दिखाया गया है वह घटना के समय नहीं था।
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हलफनामे भी घटना के काफी बाद बनाकर दाखिल किए गए। सूचना अग्निशमन को नहीं दी गई। पालिसी शर्तों का उल्लंघन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने फैसले में परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एक माह के अंदर क्षतिग्रस्त वाहन का मुआवजा/बीमित राशि 3 लाख 45 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।
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