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वैकल्पिक पहचान पत्र से कर सकेंगे मतदान

Thu, 29 Dec 2016 11:43 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला बांदा
ब्यूरो, अमर उजाला बांदा Updated Thu, 29 Dec 2016 11:43 PM IST
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Optional ID card will be able to vote
voter card

विधान सभा चुनाव की तिथियां अभी घोषित नहीं हुईं हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदाता पहचान से संबंधित 12 विकल्प जरूर घोषित कर दिए। पहचान पत्र में फोटो बेमेल होने पर दूसरी आईडी दिखाना पड़ेगी।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी पत्र में मतदाता फोटो पहचान पत्रों की जानकारी दी। कहा है कि मतदान के समय जो मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करते, उन्हें अपनी पहचान दर्शाने के लिए दूसरे वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाना होगा।
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वैकल्पिक पहचान पत्रों में पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार और उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी कर्मचारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक/डाकघरों की पासबुक, जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन से जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची तथा सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र से वोट डाले सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र में मामूली अशुद्धियों को नजर अंदाज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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