फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   One year imprisonment to the person found guilty of possessing intoxicating powder

Banda News: नशीला पाउडर रखने के दोषी को एक वर्ष की सजा

Mon, 29 Jul 2024 11:13 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 29 Jul 2024 11:13 PM IST
विज्ञापन
One year imprisonment to the person found guilty of possessing intoxicating powder

विज्ञापन
बांदा। स्मैक व डाइजापाम पाउडर रखने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने एक वर्ष की सजा से दंडित किया। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोतवाली नगर के तत्कालीन एसआई महेंद्र अपने हमराहियों के साथ 9 जून 2012 को वांछित अपराधी व गश्त में निकले थे। तभी किलेदार पुरवा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोक कर उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से 38 ग्राम स्मैक व डाइजापाम पाउडर बरामद हुआ। उसने अपना नाम शिवप्रसाद उर्फ बउवा निवासी किलेदार का पुरवा बताया।
विज्ञापन

दोषी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया। मामले का आरोप पत्र विवेचक कासिम अली ने न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे सजा व जुर्माना से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed