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विवेचना में त्रुटि से हत्याभियुक्त पुत्र बरी

Sat, 19 Feb 2022 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Feb 2022 11:56 PM IST
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Murder accused son acquitted due to error in investigation
बांदा। हंसिया से गला रेतकर पिता की हत्या करने का आरोपी पुत्र अदालत से बरी हो गया। पुलिस की विवेचना त्रुटि पूर्ण होने का उसे फायदा मिला। इस मामले में अदालत ने डीएम को पत्र भेजकर दो विवेचकों पर कार्रवाई किए जाने की संस्तुति भी की है।
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नरैनी कोतवाली क्षेत्र के चूआ का पुरवा (गुढ़ा) निवासी कल्ली ने 12 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई लल्लू ने पिता रामशरण की केन नदी के पास हंसिया से हत्या कर दी। शव झाड़ियों में छिपा दिया है। लल्लू शराब और जुएं का आदी है और आए दिन पिता से पैसों की मांग करता था।
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न देने पर उनके साथ मारपीट करता था। इससे तंग आकर पिता शहर कोतवाली क्षेत्र के कनवारा गांव में केन नदी किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। पुलिस ने आरोपी लल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में बंद है। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार तिवारी व रामेंद्र कुमार तिवारी की थी। इसके बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था।
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मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी की अदालत में चल रही थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश ने वादी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। इसके बाद आरोपी को बरी कर दिया।

उन्होेंने बताया कि पुलिस ने विवेचना में लापरवाही बरती गई। न्त्रुटि पूर्ण विवेचना का लाभ देते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को बरी कर दिया। साथ ही डीएम को पत्र भेजकर दोनों विवेचकों पर अपने स्तर का कार्रवाई कराकर सूचना अदालत को भेजने को कहा है।
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