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सुबूत के अभाव में हत्याभियुक्त बरी
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बांदा। हत्या में नामजद तीन आरोपियों को सुबूत के अभाव में सेशन न्यायाधीश ने बरी कर दिया। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कुचेंदू गांव की विजमा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जनवरी 2017 की रात गांव के हरिमोहन यादव, बलराम यादव, रामबहोरी और प्रेमचंद्र उसके पुत्र जर्नादन सिंह को घर में घुसकर पीट रहे थे।
गले में रस्सी का फंदा कसकर जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वह और उसकी पुत्री पहुंची तो उसकी पुत्री पर भी हमलावर हुए। पुत्र की हत्या कर शव फंदे पर लटकाकर भाग गए। उधर, मृतक के भाई धनंजय सिंह ने घटना के अगले ही दिन 26 जनवरी को बबेरू में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन ने गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के बाद जनपद न्यायाधीश ने शनिवार को अपने फैसले में हत्यारोपियों को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामस्वरूप सिंह पैरवी की।
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गले में रस्सी का फंदा कसकर जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वह और उसकी पुत्री पहुंची तो उसकी पुत्री पर भी हमलावर हुए। पुत्र की हत्या कर शव फंदे पर लटकाकर भाग गए। उधर, मृतक के भाई धनंजय सिंह ने घटना के अगले ही दिन 26 जनवरी को बबेरू में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन ने गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के बाद जनपद न्यायाधीश ने शनिवार को अपने फैसले में हत्यारोपियों को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामस्वरूप सिंह पैरवी की।
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