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आजमगढ़ पुलिस ने मुख्तार से की पूछताछ

Fri, 21 May 2021 11:07 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 May 2021 11:07 PM IST
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mukhtar se aajamgarh police ne ki poochtanch
बांदा। करीब सात वर्षों पूर्व आजमगढ़ के ऐराखुर्द गांव में सड़क ठेके को लेकर हुई मारपीट में मजदूर की मौत/हत्या मामले के आरोपी बहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से शुक्रवार को यहां जेल में पूछताछ की गई। आजमगढ़ के पुलिस इंस्पेक्टर और विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने बयान दर्ज किए।
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मजदूर की मौत मामले में मुख्तार अंसारी साजिश रचने के आरोपी हैं। कई साल पहले हुई घटना की रिपोर्ट तरवां (आजमगढ़) थाने में दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार सहित नौ लोगों पर गैंगस्टर लगाया है। आठ आरोपी जेल जा चुके हैं। पूछताछ के लिए मुख्तार को रिमांड पर लेने के लिए आजमगढ़ पुलिस काफी दिनों से हाथ पांव मार रही थी। 22 अप्रैल को आजमगढ़ के गैंगेस्टर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी में मुख्तार अंसारी ने कहा था कि मजदूर की हत्या में उसे गलत फंसाया गया है। जब हत्या हुई तो वह आगरा जेल में था।
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कहा कि पांच बार से वह मऊ सीट से विधायक है। वर्तमान सत्ताधारी दल का प्रत्याशी उससे चुनाव हार गया। इसी खुन्नस में शासन के इशारे पर उसे फंसाया गया है। आजमगढ़ से आए इंस्पेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव यहां बांदा जेल पहुंचे। पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए मुख्तार को मुलाकाती स्थल पर बुलाया गया। यहीं लगभग 15-20 मिनट पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक, मुख्तार ने अपने को झूठा फंसाने की बात ही दोहराई। पूछताछ प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड होती रही।
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पर सुनवाई 24 को
मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेने के लिए आजमगढ़ की कोर्ट में 24 मई को सुनवाई होनी है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद विवेचक यहां बांदा जेल आए थे। अब वह 24 को कोर्ट में रिमांड के लिए दलीलों के साथ पैरवी करेंगे।

मऊ कोर्ट म ंसारी की मऊ की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। फर्जी पते पर असलहा लाइसेंस लेने का केस मऊ कोर्ट में चल रहा है। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने न्यायिक/रिमांड मजिस्ट्रेट (मऊ) उत्कर्ष सिंह को बताया कि उन्हें बांदा जेल में मच्छरदानी और कूलर तो 9 अप्रैल को मिल गया, लेकिन परिजनों और अधिवक्ता से बात नहीं कराई जा रही। अदालत ने जेल अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कोर्ट ने मुख्तार की न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए अगली सुनवाई 26 मई निर्धारित की है।
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