{"_id":"64a8621d8d55574278050a14","slug":"life-imprisonment-to-three-including-two-brothers-in-murder-banda-news-c-212-1-bnd1001-226-2023-07-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Banda News: हत्या मेें दो भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Banda News: हत्या मेें दो भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास
Sat, 08 Jul 2023 12:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Sat, 08 Jul 2023 12:36 AM IST
विज्ञापन
बांदा। हत्या के मामले में दो भाइयों समेत 3 दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कंच्छल की अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तीनों को जेल भेज दिया गया। मामलें में आरोपी नरेंद्र सिंह को बरी कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय वहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र की हस्तम गांव निवासी बिट्टन देवी पत्नी कल्लू यादव ने अपने देवर लालमन यादव की हत्या की रिपोर्ट 19 मई 2016 को थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि शाम सात बजे देवर व पड़ोस के गांव दुरईमाफी के भोले यादव के साथ अपने घर के सामने सड़क के पास में भट्ठा लगा रही थी। तभी गांव के मस्तराम सिंह , लालमन , बापू उर्फ राहुल , शिवकरन तमंचा लेकर पहुंचे और लालमन की गोलीमार दी। आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो फायरिंग करते हुए भाग गए। उसने अपने परिवारीजनों के साथ अपने देवर लालमन को अस्पताल ले गई।
जहां डाॅक्टरो ने मृत घोषित कर दिया। मामले में मस्तराम को विवेचना के समय विवेचक ने क्लीन चिट दी थी। अन्य के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने लालमन, शिवकरन, बापू उर्फ राहुल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। लालमन व बापू सगे भाई हैं।इसके साथ ही नरेंद्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय वहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र की हस्तम गांव निवासी बिट्टन देवी पत्नी कल्लू यादव ने अपने देवर लालमन यादव की हत्या की रिपोर्ट 19 मई 2016 को थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि शाम सात बजे देवर व पड़ोस के गांव दुरईमाफी के भोले यादव के साथ अपने घर के सामने सड़क के पास में भट्ठा लगा रही थी। तभी गांव के मस्तराम सिंह , लालमन , बापू उर्फ राहुल , शिवकरन तमंचा लेकर पहुंचे और लालमन की गोलीमार दी। आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो फायरिंग करते हुए भाग गए। उसने अपने परिवारीजनों के साथ अपने देवर लालमन को अस्पताल ले गई।
विज्ञापन
जहां डाॅक्टरो ने मृत घोषित कर दिया। मामले में मस्तराम को विवेचना के समय विवेचक ने क्लीन चिट दी थी। अन्य के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने लालमन, शिवकरन, बापू उर्फ राहुल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। लालमन व बापू सगे भाई हैं।इसके साथ ही नरेंद्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन