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Banda News: हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

Mon, 18 Mar 2024 11:47 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2024 11:47 PM IST
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Life imprisonment to three including father and son in murder
बांदा। जमीन की रंजिशन में युवक की गोली मारकर हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को न्यायालय ने दोषी पाय। तीनों को आजीवन कारावास और 90-90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विशेष अभियोजक महेंद्र कुमार द्विवेदी व विमल कुमार सिंह ने बताया कि मरका थाना क्षेत्र के देवरार गांव में 10 जुलाई 2002 की रात जमीन के विवाद में गांव के भुलुवा रैदास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में भुलुवा के पुत्र बदलू प्रसाद ने मरका थाने में लंबरी उर्फ शिवमंगल यादव, सत्यदेव यादव व सूरजबली उर्फ बली निवासी देवरार के खिलाफ हत्या व एेससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।
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घटना की विवेचना तत्कालीन सीओ बबेरू हफीज खान ने की थी। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों को 15 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और 27 जुलाई को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी योगेन्द्र सिंह व पैरोकार आरक्षी पुरुषोत्तम के प्रयासों से तीनों दोषियों को न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी द्वारा आजीवन कारावास व 90-90 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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