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मारपीट दो अभियुक्तों को जेल की सजा
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बांदा। जांच को पहुंचे बिजली विभाग के अवर अभियंता व कर्मी से मारपीट मामले में दो अभियुक्तों को बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ)/विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खां ने अलग-अलग सजाएं और जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल भी भुगतना होगी।
जेई शौकत अली ने पहली नवंबर 2010 को नरैनी कोतवाली में रिपोर्ट गर्गन पुरवा निवासी मनोज कुमार गर्ग और परशुराम गर्ग के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्तों के अधिवक्ता ने मामला बहुत पुराना बताते हुए अभियुक्तों को निर्दोष बताया।
विशेष लोक अभियोजक विजनेश कुमार ने आरोपियों को दंडित करने की अदालत से याचना की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ)/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) मोहम्मद कमरुज्जमा खां ने दोनों को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।
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अभियुक्त मनोज गर्ग को धारा 332 में पांच माह की साधारण जेल और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल भुगतने के आदेश दिए।
अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा हुई। इसी तरह परशुराम गर्ग को धारा 332, 353 में एक-एक माह की साधारण जेल व एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर 15-15 दिन अतिरिक्त जेल होगी।
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। किशोरी ले जाने के आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। बिसंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने तीन लोगों पर पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने घटना 3 मई 2021 की रात करीब 10 बजे की बताई थी।
आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने जमानत अर्जी का विरोध किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
इसी तरह जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी।
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जेई शौकत अली ने पहली नवंबर 2010 को नरैनी कोतवाली में रिपोर्ट गर्गन पुरवा निवासी मनोज कुमार गर्ग और परशुराम गर्ग के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्तों के अधिवक्ता ने मामला बहुत पुराना बताते हुए अभियुक्तों को निर्दोष बताया।
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विशेष लोक अभियोजक विजनेश कुमार ने आरोपियों को दंडित करने की अदालत से याचना की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ)/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) मोहम्मद कमरुज्जमा खां ने दोनों को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।
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अभियुक्त मनोज गर्ग को धारा 332 में पांच माह की साधारण जेल और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल भुगतने के आदेश दिए।
अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा हुई। इसी तरह परशुराम गर्ग को धारा 332, 353 में एक-एक माह की साधारण जेल व एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर 15-15 दिन अतिरिक्त जेल होगी।
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। किशोरी ले जाने के आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। बिसंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने तीन लोगों पर पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने घटना 3 मई 2021 की रात करीब 10 बजे की बताई थी।
आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने जमानत अर्जी का विरोध किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
इसी तरह जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी।