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Banda News: किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 21 Aug 2026 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:01 AM IST
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Man convicted of committing an obscene act with a teenage girl sentenced to three years in prison
-बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दो जनवरी 2022 में हुई थी घटना
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। 16 वर्षीय किशोरी को घर से खींचकर जंगल में ले जाकर बुरी नियत से अश्लील हरकत करने के दोषी को स्पेशल पाॅक्सो न्यायालय प्रदीप मिश्रा की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

लोक अभियोजक ने बताया कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तीन जनवरी 2022 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गांव का ही अजय उर्फ लाला दो जनवरी की रात करीब 12 बजे पशुबाड़ा से खींचकर जंगल ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। पीड़ित बेटी ने उसे घटना बताई तो दूसरे दिन उसने बबेरू कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियोजक की ओर से छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाया और दोषी को सजा सुनाई है।
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