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Banda News: हत्या में तीन भाइयों समेत चार को उम्रकैद
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बांदा। प्रधानी के चुनाव और कोटा निरस्त कराने की रंजिश में युवक की हत्या में तीन भाइयों समेत चार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम गुणेंद्र प्रकाश चारों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
बबेरू कोतवाली के जलालपुर के दादू ने 14 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया 13 अक्तूबर को शाम करीब आठ बजे उसके भाई बली उर्फ बलराम, रामदास और जगराम खेत की जोताई करने जा रहे थे। रास्ते में गांव के बचुली उर्फ हवलदार सिंह, राघवेंद्र उर्फ बउवा, कल्लू और चुन्नू सिंह तमंचे लेकर पहले से घात लगाए बैठे थे। इन लोगों ने उन्हें असलहे दिखाकर रोकना चाहा।
तीनों भाई नहीं रुके तो हमलावरों ने फायर कर दिया। गोली बलराम को लगी। मौके पर ही मौत हो गई। दो भाई रामदास और जगराम किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचे।
विवेचक कैलाश कुशवाहा ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने बल्ली उर्फ बलराम की हत्या का दोषी पाते हुए चारों को सजा सुनाई।
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बबेरू कोतवाली के जलालपुर के दादू ने 14 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया 13 अक्तूबर को शाम करीब आठ बजे उसके भाई बली उर्फ बलराम, रामदास और जगराम खेत की जोताई करने जा रहे थे। रास्ते में गांव के बचुली उर्फ हवलदार सिंह, राघवेंद्र उर्फ बउवा, कल्लू और चुन्नू सिंह तमंचे लेकर पहले से घात लगाए बैठे थे। इन लोगों ने उन्हें असलहे दिखाकर रोकना चाहा।
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तीनों भाई नहीं रुके तो हमलावरों ने फायर कर दिया। गोली बलराम को लगी। मौके पर ही मौत हो गई। दो भाई रामदास और जगराम किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचे।
विवेचक कैलाश कुशवाहा ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने बल्ली उर्फ बलराम की हत्या का दोषी पाते हुए चारों को सजा सुनाई।
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