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Banda News: मारपीट में पिता पुत्र समेत चार को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 29 Aug 2023 12:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Aug 2023 12:48 AM IST
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Four including father and son were sentenced to three years in the fight
चित्रकूट। घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने पिता-पुत्र समेत चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सोमवार को अभियोजन अधिकारी शशिकान्त यादव ने बताया कि 13 अक्टूबर 2013 को रैपुरा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भौरी गांव के वंशरूप का पुरवा निवासी रामलखन के साथ गांव के ही रामेश्वर, आशीष कुमार , अन्तू उर्फ दुर्गेश व सुरेश ने घर में घुसकर मारपीट की थी। इस मामले में रामलखन ने तत्कालीन थाना प्रभारी से शिकायत की थी, किन्तु सुनवाई न होने पर उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय के आदेश पर रैपुरा थाने में मामले की रिपोर्ट 8 जनवरी 2014 को दर्ज की गयी थी और पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने इस मामलें में दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामेश्वर, उसके बेटे दुर्गेश, आशीष के साथ चौथे आरोपी सुरेश को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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