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घर में घुसकर गोली मारने में पांच को सजा
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बांदा। दिनदहाड़े घर में घुसकर तमंचे से गोली मारकर महिला सहित दो लोगों को घायल कर देने के जुर्म में अदालत ने पांच आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त को सात वर्ष और शेष को 4-4 वर्ष की कैद से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा की अवधि और बढ़ेगी।
घटना शहर कोतवाली के कंधरदास तालाब मोहल्ले में 10 नवंबर 2016 को हुई थी। करन प्रजापति पुत्र मइयादीन ने उसी दिन कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि दिन में करीब 3 बजे पड़ोस के दीपक रैकवार पुत्र सज्जन, कंधू सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह, अन्नू पुत्र नंदू, अर्दली बाजार निवासी कल्लन पुत्र जगदेव शिवहरे और स्वराज कालोनी के अंशू लांगी पुत्र लखनलाल द्विवेदी ने उसके घर में घुसकर तमंचे से फायरिंग की।
गोली लगने से उसकी भाभी मंजू पत्नी राकेश और भाई सुरेश घायल हो गए थे। हमलावर ने उसकी दूसरी भाभी अनीता पत्नी सुरेश को डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
पुलिस ने धारा 307, 323, 452, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की और तफ्तीश के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने अभियोजन की ओर से पैरोकारी करते हुए पांच गवाह पेश किए। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में अभियुक्त कंधू सिंह को सात वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना न देने पर दो माह और जेल में रहना होगा। धारा 452 में दो वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 में 10 दिन की कैद की सजा सुनाई। अभियुक्त अंशू, दीपक, अन्नू व कल्लन को 3-3 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना, अन्य धाराओं में 2-2 वर्ष की जेल और जुर्माना किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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घटना शहर कोतवाली के कंधरदास तालाब मोहल्ले में 10 नवंबर 2016 को हुई थी। करन प्रजापति पुत्र मइयादीन ने उसी दिन कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि दिन में करीब 3 बजे पड़ोस के दीपक रैकवार पुत्र सज्जन, कंधू सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह, अन्नू पुत्र नंदू, अर्दली बाजार निवासी कल्लन पुत्र जगदेव शिवहरे और स्वराज कालोनी के अंशू लांगी पुत्र लखनलाल द्विवेदी ने उसके घर में घुसकर तमंचे से फायरिंग की।
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गोली लगने से उसकी भाभी मंजू पत्नी राकेश और भाई सुरेश घायल हो गए थे। हमलावर ने उसकी दूसरी भाभी अनीता पत्नी सुरेश को डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
पुलिस ने धारा 307, 323, 452, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की और तफ्तीश के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने अभियोजन की ओर से पैरोकारी करते हुए पांच गवाह पेश किए। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में अभियुक्त कंधू सिंह को सात वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना न देने पर दो माह और जेल में रहना होगा। धारा 452 में दो वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 में 10 दिन की कैद की सजा सुनाई। अभियुक्त अंशू, दीपक, अन्नू व कल्लन को 3-3 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना, अन्य धाराओं में 2-2 वर्ष की जेल और जुर्माना किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।