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Banda News: गैर इरादतन हत्या में पांच को पांच-पांच साल का कारावास

Tue, 04 Mar 2025 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 04 Mar 2025 12:15 AM IST
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Five people sentenced to five years' imprisonment for culpable homicide
चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के मामले की सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। दोषी पाने पर पांच को पांच-पांच वर्ष का कारावास व 55-5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दूसरे पक्ष की भी सुनवाई में सजा सुनाया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के बरवारा निवासी श्यामबरन ने बताया कि 28 मई 2012 को गांव निवासी मुन्नालाल, बुटवा, बारेलाल, परदेशी व राकेश ने लाठी डंडों से मारपीट कर मुझे व बालाप्रसाद, भोण्डा को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जिसमें उपचार के दौरान भोण्डा की मौत हो गयी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उनि संतराम अहिरवार ने करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 10 जून 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषी पाने पर न्यायालय एसीएसटी कोर्ट राममणि पाठक ने पांचों को सजा सुनाई है। वहीं दूसरे पक्ष के श्यामबरन यादव, बाला प्रसाद पर दर्ज मारपीट व एस एसटी मुकदमा की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राममणि पाठक ने छह-छह माह का कारावास और पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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