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Banda News: दहेज प्रताड़ना के तीन मामलों में प्राथमिकी

Tue, 06 Oct 2026 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 06 Oct 2026 11:07 PM IST
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FIRs registered in three cases of dowry harassment.
बांदा। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने के तीन मामलों में पुलिस ने 17 ससुरालीजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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थाना पैलानी क्षेत्र के सबादा गांव निवासी रुशिदा खान ने तहरीर दी कि उसका निकाह 30 नवंबर 2023 को फतेहपुर जनपद के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के आलमगंज निवासी साकिबउद्दीन से हुआ था। आरोप है कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया।
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गर्भवती होने पर उसे मायके भेज दिया गया। एक अक्तूबर को ससुरालीजन घर आए और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शौहर साकिबउद्दीन, ससुर निजामुद्दीन, सास सबीना खातून, ननद गुलफ्सा, मंतशा, खुशबू, बुसरा और ननदोई मतीउर्ररहमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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वहीं कोतवाली नगर क्षेत्र के हरदौल तलैया निवासी गुलनाज ने तहरीर दी कि उसका निकाह 14 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के थाना गौरीहार क्षेत्र के चुड़िहारी गांव निवासी सिद्दीक शेख से हुआ था। आरोप है कि ससुरालीजन कम दहेज का ताना देते थे। 11 मई को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने महिला के शौहर सिद्दीक शेख, रहमत उल्ला, गुड़िया बानो, सफीकुल बानो और सितारा बानो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

तीसरे मामले में कोतवाली नगर क्षेत्र के खाई पार निवासी ज्योति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। बताया कि उसकी शादी 25 जनवरी 2022 को झांसी के थाना टोडी फतेहपुर क्षेत्र के ककवारा निवासी भूपेंद्र से हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुरालीजन दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर मारपीट की गई। पुलिस ने भूपेंद्र उर्फ नितेश, मीरा, भागवत नारायण, रोहिणी और शिवानी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज की है। (ब्यूरो)
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