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पिछले साल का पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं
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- फोटो : BANDA
बांदा। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों का आरक्षण और आवंटन शासन स्तर से तय होगा। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों की सीटों की आरक्षण निदेशक पंचायती राज स्तर पर किया जाएगा। जिला पंचायत, विकास खंड व ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण और ब्लॉक के प्रमुख पदों का आवंटन जिलाधिकारी स्तर पर होगा।
यह जानकारी विकास भवन सभागार में आयोजित पंचायत चुनाव के आरक्षण से संबंधित बैठक में दी गई। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पांडेय द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से चुनाव संबंधी विभिन्न जानकारियां दी गईं। आरक्षण का फार्मूला बताया कि क्रमावली में अनुसूचित जाति की महिला, अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग और महिला के अनुसार किया जाएगा। अबकी चुनाव में इसी क्रमावली के अनुसार आरक्षण किया जाएगा, लेकिन पिछले पंचायत चुनाव वर्ष 1995,2000, 2005, 2010 और 2015 में आवंटित सीटें संबंधित जाति को आरक्षित यथा संभव नहीं की जाएंगी।
यह भी बताया गया कि सभी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की वार्ड वार जनसंख्या आरोही क्रम के अनुसार सभी वर्गों की तैयार की जाएगी। इसी में उपरोक्त नियमों के अनुसार पदों का आरक्षण होगा। 2021 के आरक्षण में चक्र ानुक्रम लागू किया जाएगा। सीडीओ हरिश्चंद्र वर्मा ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मियों को इसका पालन करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि आरक्षण आदि का काम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ त्रुटिरहित किया जाए। इसमें लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। इस मौके पर प्रशिक्षण बैठक में सभी एसडीएम, सीडीओ, डीपीआरओ, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई व आरईएस, कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक, समाज कल्याण अधिकारी सहित सभी बीडीओ व एडीओ मौजूद थे।
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यह जानकारी विकास भवन सभागार में आयोजित पंचायत चुनाव के आरक्षण से संबंधित बैठक में दी गई। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पांडेय द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से चुनाव संबंधी विभिन्न जानकारियां दी गईं। आरक्षण का फार्मूला बताया कि क्रमावली में अनुसूचित जाति की महिला, अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग और महिला के अनुसार किया जाएगा। अबकी चुनाव में इसी क्रमावली के अनुसार आरक्षण किया जाएगा, लेकिन पिछले पंचायत चुनाव वर्ष 1995,2000, 2005, 2010 और 2015 में आवंटित सीटें संबंधित जाति को आरक्षित यथा संभव नहीं की जाएंगी।
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यह भी बताया गया कि सभी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की वार्ड वार जनसंख्या आरोही क्रम के अनुसार सभी वर्गों की तैयार की जाएगी। इसी में उपरोक्त नियमों के अनुसार पदों का आरक्षण होगा। 2021 के आरक्षण में चक्र ानुक्रम लागू किया जाएगा। सीडीओ हरिश्चंद्र वर्मा ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मियों को इसका पालन करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि आरक्षण आदि का काम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ त्रुटिरहित किया जाए। इसमें लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। इस मौके पर प्रशिक्षण बैठक में सभी एसडीएम, सीडीओ, डीपीआरओ, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई व आरईएस, कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक, समाज कल्याण अधिकारी सहित सभी बीडीओ व एडीओ मौजूद थे।
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