फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Eight prisoners will be released from Lok Adalat

लोक अदालत से आठ बंदियों को मिलेगी रिहाई

Sat, 29 Feb 2020 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Feb 2020 11:48 PM IST
विज्ञापन
Eight prisoners will be released from Lok Adalat
जेल में लोक अदालत में सुनवाई करते न्यायाधीश। - फोटो : BANDA
बांदा। जिला कारागार में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में बांदा बंदियों के मामलों पर सुनवाई हुई। इनका निस्तारण किया गया। आठ बंदियों को जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में निर्धारित कर जुर्माना जमा करने पर रिहा करने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम संजय कुमार ने बंदी विमलेश केवट पुत्र अर्जुन, पप्पू पुत्र अशोक माली, महेंद्र उर्फ मोनू पुत्र भानू प्रताप, छत्रपाल निषाद पुत्र दिगराज, अनुज पुत्र रामप्रताप, जल्ला उर्फ सुनील पुत्र मइयादीन, बंदी करिया पुत्र चुनुबाद कुरील और साजिद उर्फ शाहिल पुत्र कादिर की रिहाई के आदेश दिए।
विज्ञापन

इस दौरान प्रभारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके सिंह, डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह, सहित स्टेनो सुरेश मिश्रा, रामनरेश, बृजेंद्र यादव व प्रभाकांत पांडेय आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed