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लोक अदालत से आठ बंदियों को मिलेगी रिहाई
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जेल में लोक अदालत में सुनवाई करते न्यायाधीश।
- फोटो : BANDA
बांदा। जिला कारागार में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में बांदा बंदियों के मामलों पर सुनवाई हुई। इनका निस्तारण किया गया। आठ बंदियों को जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में निर्धारित कर जुर्माना जमा करने पर रिहा करने के आदेश दिए गए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम संजय कुमार ने बंदी विमलेश केवट पुत्र अर्जुन, पप्पू पुत्र अशोक माली, महेंद्र उर्फ मोनू पुत्र भानू प्रताप, छत्रपाल निषाद पुत्र दिगराज, अनुज पुत्र रामप्रताप, जल्ला उर्फ सुनील पुत्र मइयादीन, बंदी करिया पुत्र चुनुबाद कुरील और साजिद उर्फ शाहिल पुत्र कादिर की रिहाई के आदेश दिए।
इस दौरान प्रभारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके सिंह, डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह, सहित स्टेनो सुरेश मिश्रा, रामनरेश, बृजेंद्र यादव व प्रभाकांत पांडेय आदि उपस्थित रहे।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम संजय कुमार ने बंदी विमलेश केवट पुत्र अर्जुन, पप्पू पुत्र अशोक माली, महेंद्र उर्फ मोनू पुत्र भानू प्रताप, छत्रपाल निषाद पुत्र दिगराज, अनुज पुत्र रामप्रताप, जल्ला उर्फ सुनील पुत्र मइयादीन, बंदी करिया पुत्र चुनुबाद कुरील और साजिद उर्फ शाहिल पुत्र कादिर की रिहाई के आदेश दिए।
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इस दौरान प्रभारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके सिंह, डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह, सहित स्टेनो सुरेश मिश्रा, रामनरेश, बृजेंद्र यादव व प्रभाकांत पांडेय आदि उपस्थित रहे।
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