{"_id":"61f97b37d9ff18554368237a","slug":"dowry-murder-accused-father-in-law-s-bail-application-rejected-banda-news-knp6783327196","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बांदा। दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि गोहाई पुरवा (रैपुरा, चित्रकूट) निवासी रामसंावरे राजपूत ने 24 जुलाई 2021 को बिसंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री ममता की शादी श्यामलाल (लोधन पुरवा) के साथ हुई थी।
आरोप लगाया कि शादी के आठ माह बाद ही ससुरालीजनों ने दहेज के लिए पुत्री ममता के साथ मारपीट की और जहर खिलाकर मार डाला। इसी आरोप में ससुर मेड़ेलाल राजपूत जेल में है। आरोपी ससुर ने सेशन न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दी थी। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि गोहाई पुरवा (रैपुरा, चित्रकूट) निवासी रामसंावरे राजपूत ने 24 जुलाई 2021 को बिसंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री ममता की शादी श्यामलाल (लोधन पुरवा) के साथ हुई थी।
आरोप लगाया कि शादी के आठ माह बाद ही ससुरालीजनों ने दहेज के लिए पुत्री ममता के साथ मारपीट की और जहर खिलाकर मार डाला। इसी आरोप में ससुर मेड़ेलाल राजपूत जेल में है। आरोपी ससुर ने सेशन न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दी थी। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन